दिव्यांगों को स्टाम्प ड्यूटी में 1% की छूट मिलती है

क्या आप जानते हैं
दिव्यांगों को स्टाम्प ड्यूटी में 1 % स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलती है। दिव्यांगों को यह सुविधा 20 अक्टूबर 2009 से मिल रही है। महिलाओं की तरह निशक्तजन को भी स्टाम्प डयूटी में छूट के लिए कवायद अक्टूबर 2006 में शुरू की गई थी। 
दिव्यांगों को स्टाम्प ड्यूटी में 1% की छूट मिलती है
इस बाबत स्वयंसेवी संस्था सपोर्ट एंड एडवोकेसी फॉर हैल्पलेस पीपुल्स ने सर्वप्रथम 17 अक्टूबर 06 में प्रमुख शासन सचिव को पत्र दिया था। राज्यपाल के आदेश से 20 अक्टूबर 2009 में निशक्तजनों को राज्य सरकार ने छूट के लिए अधिसूचना जारी की थी। महिलाओं के साथ ही निशक्तजनों को भी स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई। यह छूट ऐसे दिव्यांगों को मिलेगी जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निशक्त हों। मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। 


क्या कर सकते हैं ऐसे कोई भी निशक्तजन जिन्होंने 20 अक्टूबर 2009 के बाद किसी भी भवन की रजिस्ट्री कराई है और उसे स्टाम्प ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट नहीं मिली हो तो वे सभी छूट का लाभ लेने के अधिकारी हैं। 

अब तक सिर्फ एक को मिला लाभ, वह भी कोर्ट के आदेश से 

इस सुविधा का लाभ न्यायालय आयुक्त, निशक्तजन के आदेश के बाद अब तक एक मात्र निशक्तजन को मिला है। न्यायालय ने 30 अप्रैल 2012 को पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अजमेर के महानिरीक्षक को आदेश दिए थे सभी पंजीयन कार्यालयाध्यक्षों को दिव्यांगों को एक प्रतिशत छूट संबंधी जानकारी सूचना पट्ट पर लगाने का आदेश दिया था।  ...

By- Dainik Bhaskar/04/06/2018

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